भारत सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ( Indian Medical Council) 1956 के अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए Indian Medical Council (Professional Counduct, Etiquette, and Ethics) Regulations, 2002 भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (व्यवसायिक आचरण शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमावली 2002 में 25 मार्च 2020 को संशोधित करने के लिए नए अधिनियम बनाये, जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यवसायिक, आचरण शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमावलि 2020 Indian Medical Council (Professional Counduct, Etiquette, and Ethics) Regulations, 2020 कहाँ जाता है जिसके द्वारा भारत में टेलीमेडिसिन को क़ानूनी मान्यता प्रदान की गयी । जिसके अंतर्गत Nursing, GNM,Allied Health Professional, Mid-Level Health Practitioner, ANM or any other Health Worker जो अधिकृत किया गया हो Registered Medical Practitioner पंजीकृत चिकित्सक (RMP) के चिकित्सक सहायकके पद पर कार्य करते हुए ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रो में ग्रामीण टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य कल्याण (ई-क्लिनिक) केंद्र का संचालन कर सकते हैं।