भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगो के इलाज करने हेतु पंजीकृत चिकित्सक (RMP) जरूरत के अपेक्षा कम उपलब्ध होने के कारण होने वाली कठिनाइयों एवं शहरी अस्पतालों में बढती भीड़ से उत्पन्न समस्यायों को कम करने के लिए मार्च 2020 में टेलीमेडिसिन (दूर चिकित्सा) पद्धति के माध्यम से पंजीकृत चिकित्सक (RMP) को सम्पूर्ण भारत में (दूर चिकित्सा) (फोन कॉल, मेसेज, विडियो कॉल) के माध्यम से केयर गिवर/हेल्थ वर्कर (चिकित्सक सहायक) के सहयोग से इलाज करने हेतु कानूनी मान्यता दिया गया UNDER THE GUIDELINES OF THE INDIAN MEDICAL COUNCIL(PROFESSIONAL CONDUCT, ETIQUETTE AND ETHICS) REGULATION 2020 ( TELEMEDICINE), PASSED BY THE GOVT. OF INDIAजिसमे ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर सही इलाज के अभाव में होने वाली आकस्मिक मृत्यु दर, शारीरिक तकलीफों एवं क्षतियों को कम करते हुए शहरी अस्पतालों में होने वाली भीड़ को कम किया जा सके एवं बच्चे, वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओ को परिवहन के कारण होने वाली असुविधा से बचाया जा सके |