• आपके द्वारा जमा कराए गए शपथ पत्र में उल्ल्लिखित कथनों को सत्य मानते हुए आपको काउंसिल में पंजीकृत किया जा रहा है। किसी भी कथन या जमा किये गए दस्तावेजों को असत्य पाए जाने पर काउंसिल से आपकी सदस्यता निरस्त कर आपके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।
  • आप जब तक काउंसिल के सदस्य रहेंगे तब तक काउंसिल द्वारा दिए गए लिखित / मौखिक दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा |
  • आप फर्स्ट ऐड पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे और यदि निर्देशों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य करते है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे काउंसिल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।आप प्राथमिक उपचार एंड रूरल टेलीमेडिसिन ई-क्लिनिक में प्राथमिक उपचारक/चिकित्सा सहायक (केंद्र प्रभारी) के रूप में ही कार्य करेंगे |
  • आप ग्रामीण प्राथमिक उपचारक/ चिकित्सक सहायक (केंद्र प्रभारी)का कार्य स्वयं की जिम्मेदारी पर करेंगे एवं अपने द्वारा किये गए किसी भी कृत्य के लिए स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, First Aid Paramedical Council of India की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
  • आप काउंसिल के कर्मचारी नहीं है तथा आपको काउंसिल द्वारा कभी यात्रा भत्ता, मानदेय वेतन आदि के लिए दावा नहीं कर सकेंगे ।
  • आपके द्वारा किसी भी प्रकार का विधि विरुद्ध कृत्य किये जाने पर काउंसिल को पूरा अधिकार होगा की काउंसिल आपका पंजीयन निरस्त करते हुए आपके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करें।
  • आपके द्वारा आपके क्षेत्र में लागू नियमो व कानूनों का किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं किया जायेगा। RuralTelimedicineE-ClinicAndFirstAidProviderCentre का संचालन करते हुए आपके द्वारा भारतीय कानून या IMCAct का उल्लघन किया जाता है, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे |
  • प्राथमिक उपचारक/ चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) अपनी पहचान प्रशिक्षित चिकित्सक के रूप में न रखकर प्रशिक्षित ग्रामीण प्राथमिकउपचारक/ चिकित्सक सहायक के रूप में ही रखेगा |